
भारत में कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर ₹3 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और खेती की लागत कम करना है।
यदि आप पात्र किसान हैं और नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का नाम
अनुसूचित जाति किसानों हेतु ट्रैक्टर अनुदान योजना (Tractor Subsidy Scheme for SC Farmers)
योजना का लाभ
योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर ₹3,00,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- किसान का पंजीकरण “मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB)” पोर्टल पर होना आवश्यक है।
- किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए, जो PPP (Parivar Pehchan Patra) से जुड़ी हो।
- पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- खरीदा गया ट्रैक्टर 5 वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पंजीकरण विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो)
आवेदन प्रक्रिया
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है।
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
Official Website:
Agriculture Department Haryana Tractor Subsidy Portal
Step 2: योजना का चयन करें
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (SC Farmers Tractor Subsidy Scheme) का चयन करें।
Step 3: लॉगिन करें
अपने PPP ID, मोबाइल नंबर या अन्य आवश्यक विवरणों की सहायता से लॉगिन करें।
Step 4: आवेदन फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- भूमि संबंधी जानकारी भरें।
- बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें
सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
Step 6: आवेदन जमा करें
फॉर्म की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें और उसकी रसीद डाउनलोड कर लें।
चयन प्रक्रिया
योजना के लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा लॉटरी (Draw of Lots) के माध्यम से किया जाता है। चयन होने के बाद किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।
- सब्सिडी प्राप्त करने के बाद ट्रैक्टर को निर्धारित अवधि तक बेचा नहीं जा सकता।
निष्कर्ष
यदि आप हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान हैं और खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा अवसर है। ₹3 लाख तक की सरकारी सब्सिडी से ट्रैक्टर खरीदना काफी आसान हो सकता है। समय रहते आवेदन करें और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठाएं।
आधिकारिक वेबसाइट
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन लिंक:
Apply for Tractor Subsidy Scheme Haryana





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